मेडिकल / डेंटल कॉलेजों में रक्षा कोटा का विवरण
नमस्कार जय हिन्द
रक्षा मंत्रालय कोटा के तहत भारत सरकार के नामांकित व्यक्ति के रूप में मेडिकल/डेंटल कॉलेजों में आरक्षित रक्षा सीटों के लिए आवेदन करने के लिए आवेदन प्रक्रिया पर सावधानीपूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है। यहां आवेदकों के लिए विस्तृत निर्देश दिए गए हैं:-
पात्रता मापदंड:-
(ए) योजना केवल भारतीय नागरिकों के लिए खुली है।
(बी) प्राथमिकता-I से प्राथमिकता-IX तक सेना, नौसेना और वायु सेना के रक्षा कर्मियों के केवल वार्ड/विधवा/पत्नियाँ ही योजना के लिए पात्र हैं।
(सी) भारत सरकार के नामांकित व्यक्तियों के लिए आरक्षित केंद्रीय सीटों के लिए उम्मीदवारों का चयन सीबीएसई द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) में छात्र द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। जो अभ्यर्थी नीट उत्तीर्ण नहीं कर पाते, उन्हें आवेदन नहीं करना चाहिए।
(डी) एएफएचक्यू/एमओडी, डीआरडीओ में काम करने वाले नागरिकों/नागरिकों के बच्चे, पैरा मिलिट्री/सीएपीएफ के कर्मियों के बच्चे पात्र नहीं हैं।
(ई) यह सुविधा परिवार के केवल एक सदस्य के लिए जीवनकाल में एक बार स्वीकार्य है।
(एफ) उम्मीदवारों को शैक्षणिक सत्र के 31 दिसंबर को 17 वर्ष की आयु प्राप्त होनी चाहिए जिसमें प्रवेश मांगा गया है।
(छ) 25 वर्ष से अधिक आयु वाले सैनिक/भूतपूर्व सैनिक के पुत्र पात्र नहीं हैं। यदि बेटियां विवाहित हैं और आश्रित नहीं हैं, तो उन्हें आवेदन नहीं करना चाहिए।
मेडिकल / डेंटल कॉलेजों में रक्षा कोटा का विवरण
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DETAILS OF DEFENCE QUOTA IN MEDIACAL / DENTAL COLLEGES
Applying for reserved defence seats in medical/dental colleges as a Government of India nominee under the Ministry of Defence quota requires careful attention to the application process. Here are detailed instructions for applicants :-
Eligibility Criteria:-
(a) Scheme is open to Indian Nationals only.
(b) Only wards/widows/wives of Defence Personnel from Army, Navy & Air Force from Priority-I to Priority-IX are eligible for the scheme.
(c) Selection of candidates for Central seats reserved for Govt of India Nominee will be made on the basis of marks obtained by the student in National Eligibility Cum Entrance Test (NEET) conducted by CBSE. Candidates who do not qualify the NEET should not apply.
(d) Wards of civilians/civilians working in AFHQ/MoD, DRDO, wards of personnel from Para Military/CAPF are not eligible.
(e) This facility is admissible for only one member of the family once in lifetime.
(f) Candidates should have attained the age of 17 years on 31 December of the academic session in which the admission is sought for.
(g) Son of Servicemen/ Ex-servicemen who are more than 25 years of age are not eligible. Daughters if married and are not dependent, should not apply.
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